भड़काऊ बयान देने पर अशोक पंडेय पर मुकदमा

सीएए और एनआरसी के विरोध में शहर में हुए बवाल को लेकर उपद्रवियों को प्रोत्साहन देने का आरोप प्रशासन पर लगाने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडेय के खिलाफ थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज किया गया है।


अशोक पांडेय ने आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन उपद्रवियों को प्रोत्साहित कर रहा है। आरोप लगाया था कि प्रशासन बवाल में घायल एक पक्ष के लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है। जबकि गोली चलाने के आरोपी की आर्थिक मदद कर रहा है। इसके चलते थाना गांधी पार्क के उप निरीक्षक संजीव कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पर वीडियो देखा। इसमें अशोक कुमार पांडेय पुत्र केशव दयाल पांडेय निवासी बी दास कंपाउंड गांधी पार्क द्वारा एनआरसी के संबंध में एक समुदाय के प्रति भड़काऊ बातें कही हैं। इस वीडियो से एक समुदाय के प्रति वैमनस्य, घृणा, अराजकता की भावना पैदा हो रही है। इससे दोनों समुदायों के प्रति सौहार्द की भावना पर भी असर पड़ रहा है। यह कृत्य धारा 153 की हद तक पहुंचता है। इसी के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है।